स्पष्ट एक्सप्रेस 19 सितंबर 2023
"वर्ष 2012 में लोकायुक्त कार्यालय के जांच अधिकारी को जांच अपने पक्ष में करवाने की एवज में रिश्वत देने पर की गई सजा "।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए जयप्रकाश सिंह, कनिष्ठ अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, नरेंद्र नगर , टिहरी गढ़वाल को दिनांक 20 मार्च 2012 को शिकायतकर्ता मान सिंह रावत को रुपए 50000 उत्कोच देते हुए गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार धारा 7/13(1) डी सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
दौराने विचारण विशेष न्यायालय, ए०डी०जे०-7, न्यायधीश अंजलि नौलियाल, द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2023 को अभियुक्त जयप्रकाश को धारा -12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का दोषी पाते हुए 3 साल का सश्रम करवास व 50000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया, सतर्कता अधिष्ठान के अभियोजन अधिकारी अनुज साहनी एवं पैरोपकार अपर उप निरीक्षक गोपाल सिंह कुंवर द्वारा उक्त वाद में जोरदार पैरवी की गई ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र सिंह गुंजयाल सतर्कता विभाग सेक्टर देहरादून द्वारा बताया गया की उत्तराखंड राज्य सरकार के अधीन कार्यरत लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है तो बिना किसी भय के शिकायत हेल्पलाइन नंबर -1064 पर कॉल करें ।
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