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रिश्वत लेने के मामले में पूर्व शासकीय अधिवक्ता को सात साल की सजा

सपष्ट एक्सप्रेस  19 अगस्त 2023


दिनांक 18 अगस्त 2023 को देर शाम पांच लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पूर्व शासकीय अधिवक्ता उमेश उभान को  न्यायालय द्वारा 7 साल की कठोर सजा सुनाई गई ,सप्तम अपर जिला जज विजिलेंस की अदालत  ने उमेश उभान  पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया, तथा दोषी को न्यायालय परिसर में हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया । विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार साहनी ने बताया  सन 2016 के दिसंबर माह में प्रेमनगर निवासी वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा विजिलेंस कार्यालय देहरादून में शिकायत की गई की थी, शिकायत के अनुसार वेद गुप्ता को धोखाधड़ी के मामले में लोअर कोर्ट से तीन   साल की सजा हुई थी, उसके खिलाफ उन्होंने अपर जिला कोर्ट में अपील की थी जहां पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक उभान द्वारा शिकायतकर्ता वेद गुप्ता की सजा खत्म करने के एवज में ₹ सात लाख रिश्वत की मांग की, उसके बाद वेद गुप्ता द्वारा काफी मिन्नतें करने पर रिश्वत के रूप में ₹ पांच लाख पर  देने  बात फाइनल हुई, वेद गुप्ता की शिकायत पर विजिलेंस देहरादून द्वारा ट्रैप टीम बनाकर, निरीक्षक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में अशोक  उभान को उसके चेंबर से  नोट गिनते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, परंतु  उस समय अशोक उभान के द्वारा हल्ला करने पर वहां पर मौजूद भीड़ द्वारा उसको छुड़ा लिया गया इसके बाद विजिलेंस टीम द्वारा उमेश उभान् को पुन: हिरासत में ले लिया था, तदुपरांत उमेश उभान को तकरीबन आठ माह बाद जमानत मिली थी, इसी दौरान विजिलेंस  के द्वारा उमेश उभान खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, मुकदमे में कुल 12 गवाह पेश किए गए और वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी के प्रमाणित सबूत भी न्यायालय में में पेश किए गए, एवं कोर्ट पैरोकार कुंवर गोपाल सिंह द्वारा मजबूत  पैरवी करने पर, इन सबूतों के आधार पर अपर सप्तम जिला स्पेशल विजिलेंस न्यायाधीश अंजली नौनियाल की अदालत ने उमेश उभान को  सात  साल की जेल और एक लाख रुपए   जुर्माने की की सजा सुनाई ।



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